⚖ हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: याचिका खारिज

श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला में आज एक अहम मोड़ आया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर पक्ष की अहम याचिका खारिज कर दी। यह याचिका ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित संरचना’ के रूप में सभी कार्यवाहियों में संबोधित किए जाने की मांग से जुड़ी थी।


📅 23 मई को सुरक्षित हुआ था फैसला

यह अर्जी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दाखिल की थी। बीते 23 मई को न्यायालय ने इस पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है।


🕌 ‘विवादित संरचना’ शब्द को लेकर थी मांग

मंदिर पक्ष चाहता था कि कोर्ट की कार्यवाहियों में ईदगाह को ‘विवादित ढांचा’ कहा जाए, जिससे भावनात्मक और कानूनी रूप से एक अलग दिशा में बहस को मोड़ा जा सके। लेकिन अदालत ने यह मांग अस्वीकार कर दी।


👨‍⚖ संवेदनशीलता बनी कोर्ट के फैसले की मुख्य वजह

मामले की संवेदनशीलता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। इस निर्णय से साफ है कि कोर्ट फिलहाल शब्दावली के बदलाव को लेकर सतर्क है।

Please follow and like us:
Pin Share

By navbharatdarpanofficial@gmail.com

कृष्णानन्द शर्मा "शिवराम" 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं, दैनिक जागरण,अमर उजाला, युनाइटेड भारत, स्वतंत्र भारत, सन्मार्ग जैसे हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में अपनी लेखनी के जरिए उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, समसामयिक मुद्दों पर प्रकाश डालते रहे, वर्तमान में नवभारत दर्पण न्यूज नेटवर्क में प्रधान सम्पादक पद पर कार्यरत हैं, फिल्म सिटी नोएडा से नवभारत दर्पण न्यूज नेटवर्क का संचालन करते हैं, जिसमें हिन्दी दैनिक समाचार पत्र, विश्वदीप चिंतनपथ मासिक पत्रिका, न्यूज पोर्टल, वेबसाइट,व यूट्यूब न्यूज चैनल,ओ०टी०टी०, आईपी०टीवी व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहें हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email
YouTube
Instagram