⚖ हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: याचिका खारिज श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला में आज एक अहम मोड़ आया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर पक्ष की अहम याचिका खारिज कर दी। यह याचिका ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित संरचना’ के रूप में सभी कार्यवाहियों में संबोधित किए जाने की मांग से जुड़ी थी। 📅 23 मई को सुरक्षित हुआ था फैसला यह अर्जी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दाखिल की थी। बीते 23 मई को न्यायालय ने इस पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है। 🕌 ‘विवादित संरचना’ शब्द को लेकर थी मांग मंदिर पक्ष चाहता था कि कोर्ट की कार्यवाहियों में ईदगाह को ‘विवादित ढांचा’ कहा जाए, जिससे भावनात्मक और कानूनी रूप से एक अलग दिशा में बहस को मोड़ा जा सके। लेकिन अदालत ने यह मांग अस्वीकार कर दी। 👨⚖ संवेदनशीलता बनी कोर्ट के फैसले की मुख्य वजह मामले की संवेदनशीलता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। इस निर्णय से साफ है कि कोर्ट फिलहाल शब्दावली के बदलाव को लेकर सतर्क है। Please follow and like us: Post navigation UP Cabinet Decision: अयोध्या में बनेगा NSG हब, CM Yogi का बड़ा ऐलान Matantaran Gang Jalaluddin UP: जलालुद्दीन का गिरोह बेनकाब, योगी सरकार ने जब्ती का दिया आदेश