UP Dharam Parivartan Kanoon: Changur Baba, Irfan, Nasir पर शिकंजा Tight

UP Dharam Parivartan Kanoon: ATS की शिकंजे में Changur Baba और उसके दो खास सहयोगी

धर्मांतरण के संगठित रैकेट पर अब UP Dharam Parivartan Kanoon का शिकंजा कसता जा रहा है, छांगुर बाबा की डायरी से सामने आए दो नए नाम ATS के राडार पर हैं।
लखनऊ और जौनपुर के दो नाम – नासिर जमाल और मो. इरफान प्रधान अब यूपी एटीएस की निगरानी में हैं। सूत्रों के अनुसार, ये दोनों छांगुर बाबा के नेटवर्क के अहम कड़ी हैं और इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।


🔍 ATS को छांगुर की डायरी से मिला बड़ा सुराग

जौनपुर के सबरहद और लखनऊ के मल्हौर से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों संदिग्धों के नाम नीतू उर्फ नसरीन और छांगुर बाबा की रिमांड के दौरान सामने आए। ATS अब इनके मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक डिटेल्स और विदेश संपर्कों की जांच में जुटी है।


🧾 यूपी धर्मांतरण कानून में अब कोई राहत नहीं

UP Dharam Parivartan Kanoon, जिसे 2021 में कानून बनाया गया था और जुलाई 2024 में संशोधित किया गया, अब पहले से कहीं ज़्यादा कठोर हो गया है। इसमें नाबालिग, महिला, SC-ST और सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सजा 10 से 20 साल तक हो सकती है।


🛑 धारा 3 और 5: सबसे बड़ा खतरा इन्हीं से

धारा 3 के तहत जबरन, लालच, धोखाधड़ी या विवाह के जरिए धर्मांतरण अपराध है।
धारा 5(1) विशेषकर नाबालिगों और महिलाओं पर धर्मांतरण के मामले में 2 से 10 साल की सजा और भारी जुर्माना तय करती है।


⚖️ धारा 4 संशोधित: अब 20 साल तक की सजा संभव

2024 संशोधन में धारा 4 को और सख्त किया गया है। अगर कोई व्यक्ति सामूहिक धर्मांतरण या विदेशी फंडिंग से जुड़ा हो, तो उसे 20 साल तक की कैद या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना 50,000 रुपये से शुरू होकर लाखों में जा सकता है।


💰 PMLA के तहत दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस

छांगुर बाबा के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। PMLA की धारा 3 और 4 लागू हो सकती है। ATS को छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के 22 बैंक खातों में 60 करोड़ और 10 प्रॉपर्टीज़ में 40 करोड़ की जानकारी मिली है।


🏚️ बलरामपुर की कोठी पर चला बुलडोजर, संपत्ति जब्त की तैयारी

छांगुर बाबा की बलरामपुर स्थित कोठी को यूपी प्रशासन ने गिरा दिया है। अब ED उनकी अन्य संपत्तियों को भी जब्त करने की तैयारी में है। यदि आरोप सिद्ध हुए तो संपत्ति ज़ब्ती के साथ-साथ कठोर सजा भी तय है।


🧒 आगरा नेटवर्क का भी खुलासा, 11 गिरफ्तारियां

अब्दुल रहमान के नेतृत्व वाले आगरा नेटवर्क ने भी नाबालिग हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए लालच व धमकी दी। इस गिरोह के खिलाफ भी UP Dharam Parivartan Kanoon की सख्त धाराएं लगाई गई हैं।


🧾 सामूहिक धर्मांतरण पर सीधे संगठन की मान्यता रद्द

अगर कोई सामाजिक संगठन इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। सामूहिक धर्मांतरण में 3 से 10 साल की कैद और 50,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना तय है।

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