सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, विपक्ष को दूसरा झटका
महाराष्ट्र चुनाव याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट के बाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत से भी विपक्ष को बड़ा झटका लगा है।
चुनाव में धांधली के आरोप नहीं टिके
विपक्ष की ओर से दायर की गई याचिका में 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपों के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया।
हाईकोर्ट पहले ही कर चुका था याचिका खारिज
इससे पहले संबंधित हाईकोर्ट ने भी यह याचिका तकनीकी और कानूनी आधारों पर खारिज कर दी थी। विपक्ष ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली।
राजनीतिक हलकों में हलचल, विपक्षी रणनीति सवालों में
लगातार दूसरी कानूनी हार के बाद विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। क्या विपक्ष के पास मजबूत कानूनी तैयारी नहीं थी, या चुनावी आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी थे—इस पर राजनीतिक विश्लेषक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
फैसले के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को बल
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर मुहर लगा दी है। इससे आयोग के ऊपर लगे सवालों का जवाब भी सामने आ गया है।













