
📌 शिवपुर थाने की लापरवाही पर भड़का न्यायालय
जौनपुर कोर्ट शिवपुर थाना तलब मामले में नया मोड़ आ गया है। वाराणसी के शिवपुर थाना प्रभारी को कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए तलब किया है। दरअसल, कोर्ट ने एक महिला पीड़िता के मामले में दो बार रिपोर्ट मांगी, लेकिन थाने द्वारा कोई जवाब नहीं भेजा गया।

🧾 मुख्य न्यायाधीश ने दिखाया सख्त रुख
जौनपुर के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवपुर थाने के इंचार्ज के खिलाफ सीधा तलब आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
👩⚖️ पीड़िता की ओर से हुई मजबूत पैरवी
पीड़िता पूर्णिमा मिश्रा, जो जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं, उनकी ओर से केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी मिश्र व प्रशांत शर्मा ने की। दोनों वकीलों ने अदालत को बताया कि रिपोर्ट न मिलने से न्याय में देरी हो रही है।

🚨 आरोपी वाराणसी का निवासी
पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए मामले में आरोपी रवीन्द्र नाथ पाण्डेय वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच व न्याय प्रक्रिया में थाने की लापरवाही से न्यायिक बाधा उत्पन्न हो रही है।

📅 अब अगली सुनवाई में क्या होगा?
कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब अगली सुनवाई में शिवपुर थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यह मामला यूपी पुलिस की जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

📢 जनता में चर्चा, क्या पुलिस को मिलेगी चेतावनी?
इस मामले को लेकर जौनपुर और वाराणसी के वकीलों और नागरिकों में भी काफी चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं — अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा?
